बलौदाबाजार जिले के खपराडीह स्कूल में हाल ही में श्री सीमेंट संयंत्र से निकलने वाली बदबूदार गैस के कारण विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ी थी। इस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त कदम उठाते हुए कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच में यह सामने आया कि श्री सीमेंट संयंत्र में कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।
आगे पढ़ेसाथ ही, कारखाने में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं पाई गई, लेकिन इसके अन्य पहलुओं, जैसे अपशिष्ट भंडारण, सुरक्षा उपकरणों की कमी और अनियंत्रित धूल उत्सर्जन, को लेकर गंभीर लापरवाही देखी गई। इसके परिणामस्वरूप, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने कारखाने के कुछ क्षेत्रों को तत्काल सील कर दिया है।
यह मामला प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य और जिला प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करता है या इसे मात्र खानापूर्ति के रूप में छोड़ देता है।
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