न्यायालय का बड़ा फैसला: बीएड धारियों को भी काउंसिलिंग में शामिल होने का आदेश

बिलासपुर। बीएड और डीएड भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बीएड धारकों के लिए राहतभरी खबर दी है। जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने निर्देश दिया है कि वे बीएड अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले अपने आवेदन में डीएड उपाधि का उल्लेख नहीं किया था, अब 10 फरवरी से शुरू होने वाली काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं।

अगली सुनवाई 24 फरवरी के बाद
इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह भर्ती के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

शासन को चार सप्ताह का समय
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व में सरकार ने डीएड धारकों की भर्ती के लिए 2855 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की थी। लेकिन नए घटनाक्रम को देखते हुए कोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह और याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय दिया है।

बीएड धारकों की नई याचिका
स्वाति देवांगन समेत कई बीएड धारकों ने हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें भी डीएड धारियों की काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाए, क्योंकि वे पहले आवेदन में अपनी डीएड उपाधि का उल्लेख नहीं कर सके थे।

काउंसिलिंग की नई तारीख
पहले यह काउंसिलिंग 5 फरवरी से होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले से उन बीएड धारकों को राहत मिली है, जो अब काउंसिलिंग में भाग लेकर अपनी नियुक्ति की उम्मीद कर सकते हैं।

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