शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पांच हजार का जुर्माना

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पांच हजार का जुर्माना

रायपुर: छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जहां पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय का कड़ा संदेश
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज में महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।

यह फैसला समाज में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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