Total Users- 1,157,559

spot_img

Total Users- 1,157,559

Sunday, February 8, 2026
spot_img

गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना

कोण्डागांव। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को नंदू राम पोटाई, निवासी वनचपई, एक नाबालिग के साथ बोलेरो (सीजी 27 एच 5421) में 46.200 किलोग्राम गांजा की तस्करी कर रहा था। कोण्डागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने जोन्दरापदर के पास उसे गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

More Topics

एपस्टीन फाइल में दलाई लामा के नाम को उनके कार्यालय ने बताया निराधार

यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में दलाई...

छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल हब

रायपुर। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल...

शासन के सहयोग से आत्मनिर्भरता की राह पर दिव्यांग राजेश कुमार पटेल

व्यावसायिक प्रशिक्षण बना आजीविका और आत्मसम्मान का आधार रायपुर। दृढ़...

खेल मड़ई बना स्वास्थ्य और सौहार्द का मंच – मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री...

इसे भी पढ़े