Total Users- 1,181,766

spot_img

Total Users- 1,181,766

Friday, March 27, 2026
spot_img

कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, कहा- बच्चों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राउ IAS कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। कोर्ट ने मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सेफ्टी के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट ने बेंच ने कहा कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से उसमें डूबकर UPSC की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स मारे गए। आप बच्चों के जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। इसलिए जरूरी है कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की सेफ्टी के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और सख्ती से उसका पालन सुनिश्चित कराया जाए।


बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के क्या नियम लागू किए गए हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में मदद करने को कहा है। बेंच ने टिप्पणी की कि अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन मोड में बदल देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद आदेश दिया था कि जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर एनओसी (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) नहीं है, उन्हें बंद कर दिया जाए। इस आदेश को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग फेडरेशन की चुनौती पर सुनवाई करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

More Topics

खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ली समीक्षा बैठक

-कमर्शियल एलपीजी वितरण के लिए प्राथमिकता श्रेणियां तय, दैनिक...

छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को मिलेगी नई दिशा

स्क्रिप्ट समिति गठन हेतु महत्वपूर्ण बैठक रायपुर। संस्कृति एवं राजभाषा...

इसे भी पढ़े