नई दिल्ली। दीपावली से लगभग एक सप्ताह पहले ही दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर होते स्तर को देखते हुए आज मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GRAP का पहला चरण तब लागू किया जाता है जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 और 300 के बीच दर्ज होता है। मंगलवार को दिल्ली का AQI 211 दर्ज किया गया, जिसके कारण यह आपातकालीन योजना लागू की गई।
GRAP I लागू होने के बाद लगे ये प्रतिबंध
GRAP I के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:
- होटलों और रेस्तरां: होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- वाहनों पर निगरानी: BS III पेट्रोल और BS IV डीजल वाहनों (पुराने वाहनों) के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
- निर्माण गतिविधियाँ:
- निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों को कड़ाई से लागू करना होगा।
- 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक भूखंड आकार वाली परियोजनाओं पर C&D गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- जनरेटर सेट: डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- कचरा प्रबंधन: कचरे को अवैध तरीके से खुले में फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा।
अन्य उठाए जाने वाले कदम
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन कई अन्य अहम कार्य करेगा:
- सफाई: सड़कों पर समय-समय पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- धूल नियंत्रण: C&D सामग्री और उपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाएगा।
- वाहन उत्सर्जन: वाहनों के लिए पीयूसी (Pollution Under Control) मानदंडों की कड़ी निगरानी होगी।


