सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दायर याचिका तीन महीने से चल रहे गतिरोध के बाद आई है, जो पंजाब पुलिस द्वारा अपराध का महिमामंडन करने वाली सामग्री को हटाने के विरोध में है। यह विवाद 31 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ, जब एसएएस नगर (मोहाली) की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 29 जनवरी की एफआईआर से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की।
एफआईआर में अज्ञात लोगों को “मनगढ़ंत गलत सूचना” फैलाने के लिए निशाना बनाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार की एक नई नीति के कारण पंजाब में एक लाख युवाओं की हत्या हो जाएगी। पंजाब पुलिस ने एक्स से जिन वीडियो को हटाने को कहा है, उनमें कई समाचार चैनलों के क्लिप शामिल हैं। पुलिस ने एक्स से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी के बीच कथित वीडियो कॉल का एक क्लिप भी हटाने को कहा है। यह कॉल गुजरात की जेल से की गई थी और यह मामला पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
मजिस्ट्रेट अदालत ने व्यापक प्रतिबंध के खिलाफ चेतावनी जारी की
अदालत ने पुलिस को इस विशिष्ट गलत सूचना को साझा करने वाले प्लेटफार्मों की पहचान करने की अनुमति देते हुए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्टीकरण जारी किया।
अदालत ने कहा कि कई वीडियो केवल नागरिकों द्वारा पुलिस के दौरों या मुठभेड़ों पर जनता की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के थे। मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि व्यापक प्रतिबंध पुलिस दुर्व्यवहार पर सार्वजनिक चर्चा को बाधित करेगा। केवल उन वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया जिनमें विशिष्ट “एक लाख युवा” का दावा शामिल था।


