सिविल इंजीनियर वसीम अकरम की गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार और पाकिस्तान उच्चायोग के वीजा डेस्क का जासूसी के लिए दुरुपयोग करने के एक और मामले का पर्दाफाश किया है। हरियाणा के पलवल निवासी अकरम को मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जफर उर्फ मुजम्मिल हुसैन के लिए डेटा सप्लायर के रूप में काम करता था।
कसूर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करते समय उसकी मुलाकात उच्चायोग के अधिकारी से हुई थी। शुरुआत में वीजा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन बाद में सिविल इंजीनियर द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत देने के बाद वीजा स्वीकृत हो गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि इसके बाद, अकरम मई 2022 में कसूर गया।
अकरम का जासूसी के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया
पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी जफर कथित तौर पर पाकिस्तान से लौटने के बाद व्हाट्सएप के जरिए अकरम के संपर्क में रहा। पलवल निवासी अकरम ने कमीशन का वादा करने के बाद वीजा सुविधा कोष के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया। कथित तौर पर अकरम के खाते में लगभग पांच लाख ट्रांसफर किए गए, और बिचौलियों के जरिए और भी नकद भुगतान किए गए। उसने कथित तौर पर उच्चायोग के अधिकारी को ₹2.3 लाख दिए, जिसमें ₹1.5 लाख नकद शामिल थे। उसने अधिकारी को सिम कार्ड भी दिए।


