ICC के जजों ने एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा है कि इस बारे में पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि ये तीनों व्यक्ति कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक किए गए कथित अपराधों के लिए आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार हैं.
प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार वादी पक्ष ने 20 मई को हि इन तीनों हस्तियों की गिरफ़्तारी के लिए मुक़दमा दायर किया था.
ICC ने कहा है, “अपराधों के सम्बन्ध में न्यायालय ने यह मानने के लिए पर्याप्त आधार पाए हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू… और योआव गेलंट इन अपराधों के लिए लिए आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार हैं जिन्हें उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया है: भुखमरी का युद्धापराध जिसे युद्ध के एक तरीक़े के रूप में प्रयोग किया गया; और हत्या, उत्पीड़न, व अन्य अमानवीय कृत्यों के मानवता के विरुद्ध अपराध.”
इसराइल ने इस विषय पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी जिसे रद्द किए जाने के बाद ये गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं.
हमास कमांडर के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट
फ़लस्तीनी संगठन हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ़ के विरुद्ध जारी गिरफ़्तारी वारंट में भी मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्धापराधों के आरोप लगाए गए हैं.
अलबत्ता इसराइल ने कहा है कि ग़ाज़ा में जुलाई में एक इसराइली हवाई में मोहम्मद दीफ़ की मृत्यु हो गई थी.
न्यायालय की प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया है, “चैम्बर ने यह मानने के लिए पर्याप्त आधार पाए हैं कि मोहम्मद दीफ़ हत्या; विनाश; उत्पीड़न; और बलात्कार व यौन हिंसा के अन्य रूपों के मानवता के विरुद्ध अपराधों के अतिरिक्त, हत्या, क्रूर बर्ताव, उत्पीड़न, लोगों को बन्धक बनाने; व्यक्तिगत गरिमा के हनन; और बलात्कार व यौन हिंसा के अन्य रूपों के लिए ज़िम्मेदार है.”
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