रायपुर नगर पालिक निगम ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2025) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी 2025) के अवसर पर मांस और मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है।
आदेश का मुख्य बिंदु:
मांस और मटन विक्रय पर प्रतिबंध: इन दोनों दिनों पर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी मांस-मटन विक्रय दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश है।
उल्लंघन पर कार्रवाई: यदि इन दिनों में मांस-मटन का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित मांस-मटन को जप्त किया जाएगा और विक्रेता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी की व्यवस्था: इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए रायपुर नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण और स्वच्छता निरीक्षकगण विशेष निगरानी रखेंगे। वे अपनी संबंधित जोन क्षेत्र की मांस-मटन दुकानों की सतत निगरानी करेंगे और विक्रय पर प्रतिबंध का पालन कराएंगे।
यह आदेश विशेष रूप से गांधी जी के निर्वाण दिवस की श्रद्धांजलि में और गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों से शांति और सम्मान की अपेक्षा के साथ लागू किया गया है।


