रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध पेट्रोल और डीजल के कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। विधानसभा पुलिस ने रिंग रोड-3 पर संचालित दो अवैध ऑयल यार्डों पर दबिश देकर 26,540 लीटर अवैध पेट्रोल-डीजल और उसे रखने में इस्तेमाल हो रहे तीन ट्रैक्टर टैंकरों को जब्त किया है। इस मामले में यार्ड मालिक समेत 10 लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला?
विधानसभा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड-3 पर ग्राम टेकारी और पिरदा में अवैध ऑयल यार्ड संचालित किए जा रहे हैं। यहां ट्रैक्टर टैंकरों में और प्लास्टिक व टीन के ड्रमों में भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल स्टॉक किया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस की टीम ने रात 11 बजे दबिश दी।
- पहला यार्ड: पिरदा चौक के पास सूरज साहू नामक व्यक्ति के ब्यारे (घर के परिसर) में बनाया गया था।
- दूसरा यार्ड: टेकारी में संचालित था, जिसके मालिक के नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
जब्त सामग्री और गिरफ्तारी
पुलिस ने दोनों यार्डों से कुल तीन ट्रैक्टर टैंकर (क्रमांक CG 04 PR 7421, CG 04 PT 8504, CG 10 DU 2417) और लोहे-प्लास्टिक के 14 अलग-अलग ड्रमों को जब्त किया।
- जब्त तेल की मात्रा: 26,500 लीटर डीजल और 40 लीटर पेट्रोल।
- कुल अनुमानित कीमत: जब्त की गई सामग्री की कीमत 42.90 लाख रुपये आंकी गई है।
यार्ड मालिक सूरज साहू, शैलेन्द्र साव, नीरज कुमार समेत 10 लोगों के पास तेल के स्टॉक और टैंकरों से संबंधित कोई वैध कागजात या लाइसेंस नहीं मिला।
पुलिस ने सभी आरोपियों पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3-7 और 287 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज किया है।
मंदिर हसौद स्टॉक यार्ड से लिंक
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह अवैध कारोबार मंदिर हसौद स्थित भारत पेट्रोलियम कंपनी के स्टॉक यार्ड से जुड़ा हो सकता है। आरोप है कि कंपनी के स्टाफ की मिलीभगत से अनलोडिंग के दौरान ट्रक टैंकरों से पेट्रोल-डीजल की चोरी की जाती है। यही चोरी का तेल आसपास के गांवों में अवैध रूप से स्टॉक कर बेचा जाता है, जिसने इलाके में एक बड़े अवैध कारोबार का रूप ले लिया है।
इस तरह के अवैध कारोबार को रोकने के लिए आपके अनुसार पुलिस को और क्या कदम उठाने चाहिए?


