यह खबर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रशासन ने मिशन अस्पताल के चर्चित लीज मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर कोर्ट के आदेशानुसार, मिशन अस्पताल की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने और भवनों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मिशन अस्पताल का इतिहास:
1966 में लीज नवीनीकरण कर 1994 तक बढ़ाई गई थी।
क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल की स्थापना 1885 में हुई थी।
11 एकड़ जमीन सेवा के उद्देश्य से लीज पर दी गई थी।
लीज की शर्तों का उल्लंघन:
- लीज की अवधि 31 अप्रैल 1994 को समाप्त हो गई थी, लेकिन नवीनीकरण नहीं कराया गया।
- अस्पताल के डायरेक्टर रमन जोगी ने परिसर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ाया और लाखों की कमाई की।
- परिसर में रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था।
जांच और कार्रवाई:
- कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दस्तावेजों की जांच हुई, जिसमें शर्तों के उल्लंघन और अवैध विक्रय का खुलासा हुआ।
- कमिश्नर महादेव कावरे ने पूर्व कमिश्नर के स्टे को खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया।
वर्तमान कार्रवाई:
- 10 बुलडोजर की मदद से निगम का अमला भवनों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन से कब्जा हटा रहा है।
यह मामला प्रशासन की कठोर कार्रवाई और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का उदाहरण है।
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