दुर्ग। जिले के भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास, अमिता जायसवाल की अदालत ने भिलाई-3 के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक, आरोपियों की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई, जो अवैध थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने पुलिस विभाग को विभागीय जांच का भी आदेश दिया है। भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी कड़ी फटकार लगाई गई, जिन्होंने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को महिला अधिकारी के बिना 20-21 घंटे तक अवैध तरीके से थाने से भिलाई महिला थाना तक लाया। कोर्ट में डॉ. पूर्णिमा ने अपनी अवैध हिरासत की बात उठाते हुए बताया कि उन्हें बिना किसी महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से ले जाया गया और घर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई।
न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए महिला थाना प्रभारी और TI के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया है।