सूरजपुर, 5 अक्टूबर 2026। विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर समयबद्ध किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों के लिए परेशान होना स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कई शैक्षणिक कार्यों के लिए दस्तावेज समय पर मिलना जरूरी होता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना है।


