Total Users- 1,166,882

spot_img

Total Users- 1,166,882

Thursday, March 5, 2026
spot_img

छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से व्यापारियों और आम जनता को राहत

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दो अहम निर्णय लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर इन निर्णयों को वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से व्यापारियों को ₹1 लाख तक के मूल्य के सामानों के परिवहन में अब ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से राज्य में ई-वे बिल जनरेट करने वाले लगभग 26% व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट करने से मुक्ति मिलेगी। इस निर्णय से ई-वे बिल जनरेशन में 54 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे अनुपालन व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी।

हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद जैसे – प्लायवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उसके सामान, कोयला के लिए यह छूट लागू नहीं होगी।

More Topics

इंडिया स्किल 2025-26 में छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक सफलता

-छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने ईस्ट ज़ोन प्रतियोगिता में जीते...

सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के विदेश नीति पर उठाए सवाल,चुप क्यों है सरकार

राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा चिंताएँ वास्तविक...

रूखे बालों में आ जाएगी जान, एलोवेरा के इस आसान नुस्खे से बनाएं नेचुरल कंडीशनर

प्रदूषण, केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स और गलत हेयर केयर...

होली के मौके पर ठंडी-ठंडी ठंडाई घर पर ही बनाएं

होली में रंग खेलने के बाद जब गला सूख...

 90 वर्षीय चाका बाई पुनः सुन सकती है जीवन की मधुर ध्वनि

-मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में श्रवणदोष से पीड़ित चाका बाई...

इसे भी पढ़े