लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर विधेयक 2025, 60 साल पुराने कानून की होगी जगह
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा और कर प्रणाली को अधिक सरल व पारदर्शी बनाने का प्रयास करेगा।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:
✔ सरलीकरण और पारदर्शिता – नए विधेयक में कई जटिल प्रावधानों को हटाकर इसे 800 से घटाकर 622 पृष्ठों में समेटा गया है। इससे करदाताओं को नियमों को समझने में आसानी होगी।
✔ टैक्स टर्मिनोलॉजी में बदलाव – ‘असेसमेंट ईयर’ जैसे जटिल शब्दों की जगह ‘टैक्स ईयर’ जैसे सरल शब्दों का उपयोग किया गया है।
✔ क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स पर प्रावधान – क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) जैसी डिजिटल संपत्तियों को स्पष्ट परिभाषित किया गया है, जिससे इन पर कर लगाने में स्पष्टता आएगी।
✔ डिजिटल टैक्स फाइलिंग को मिलेगा बढ़ावा – करदाताओं को डिजिटली टैक्स फाइल करने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
विधेयक को लेकर आगे की प्रक्रिया
नए आयकर विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य इसे आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करना है।
अगर यह विधेयक पारित होता है, तो यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है।