Budget 2025: दो घरों पर राहत, अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में एक अहम बदलाव किया है, जिससे दो घरों वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। अब, यदि किसी शख्स के पास दो घर हैं और वह दोनों में रह रहा है, तो उसे दूसरे घर पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले ऐसा नहीं था और दूसरे घर पर टैक्स देना अनिवार्य था।

इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में उत्साह फैल सकता है, क्योंकि लोग अब प्रॉपर्टी में निवेश करने को प्रोत्साहित होंगे। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से होम मार्केट में वृद्धि हो सकती है, जिससे संपत्ति खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी।

किसे मिलेगा फायदा? यह छूट उन टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिनके पास दो घर हैं और दोनों में वे रह रहे हैं। इससे रियल एस्टेट में निवेश करने वाले लोग लाभान्वित होंगे, और यह सेक्टर को गति प्रदान करेगा।

पहले क्या था नियम? अब तक, अगर किसी के पास दूसरी संपत्ति थी, तो उस पर टैक्स लगाना पड़ता था, चाहे वह खाली पड़ी हो या नहीं।

अब क्या हुआ है बदलाव? अब अगर आप दोनों घरों में रहते हैं, तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में दिखा सकते हैं और इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं।

यह नया नियम एक अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे आपको अगले साल से फायदा होगा।

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