ईपीएफओ ने नए निकासी नियम लागू किए हैं। यदि नौकरी से हटने के एक महीने बाद तक नई नौकरी नहीं मिलती, तो सदस्य अपनी ईपीएफ राशि का 75% निकाल सकता है। दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी राशि निकाली जा सकती है। सेवानिवृत्ति से एक साल पहले तक 90% राशि की निकासी की सुविधा है।