शिकायतकर्ता के पक्ष में आया फैसला
चंडीगढ़ . जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने IRCTC, चंडीगढ़ और भारतीय रेलवे को दो टिकटों पर खर्च हुए 477 रुपये लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, 10 हजार रुपये मुआवजा देने की बात भी कही। पूरा मामला यह है कि तकनीकी कारणों के चलते एक ट्रेन डायवर्ट कर दी गई थी, इसकी वजह से एक कपल की रेलगाड़ी मिस हो गई। चंडीगढ़ के रहने वाले भारतेंदु सूद ने इसे लेकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर, 2022 को मैंने 477.70 रुपये में 2 रेलवे टिकटें बुक कीं। मुझे मेरी पत्नी नीलू सूद के साथ 13 दिसंबर को गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वे ट्रेन में चढ़ने के लिए चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचे तो उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। इसमें बताया गया कि तकनीकी कारणों से ट्रेन 13 दिसंबर को गुड़गांव नहीं आएगी। सूद दंपति ने बताया कि ट्रेन मिस हो जाने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ जाने के लिए बस पकड़ी। इसके हफ्ते भर बाद उन्होंने IRCTC को ईमेल भेजा और टिकट की राशि वापस करने की मांग की। मगर, उन्हें बताया गया कि रिफंड नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने बोर्डिंग स्टेशन पर 72 घंटों के भीतर अप्लाई नहीं किया था। शिकायत में कहा गया, ‘शिकायतकर्ता सीनियर सिटीजन हैं। ऐसे में उनके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर रिफंड के लिए आवेदन करना संभव नहीं था।’
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह जोड़े को टिकट का पैसा और मुआवजा देने का आदेश जारी हुआ। दूसरी ओर, अमृतसर रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर दूर अमृतसर-हावड़ा मेल के डिब्बे में शनिवार शाम आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली जा रही ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, तभी अमृतसर के जोरा फाटक के पास एक डिब्बे में आग लग गई। जब ट्रेन चालक को इसकी जानकारी मिली तो ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत दमकलकर्मियों को बुलाया गया। ट्रेन में मौजूद अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल भी आग पर काबू पाने के लिए किया गया।