बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कानूनी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अधिवक्ता फैजान खान द्वारा दायर किया गया है, जिन्होंने शाहरुख खान पर विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम क्रीम और रमी जैसे उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं और बच्चों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ऐसे विज्ञापनों से समाज में कैंसर और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
इस मामले में रायपुर के सिविल कोर्ट ने अधिवक्ता फैजान खान की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 मार्च 2025 की तारीख निर्धारित की है।
यह मामला केवल शाहरुख खान तक सीमित नहीं है; इसमें गूगल इंडिया (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम) और हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी) जैसी बड़ी कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है। आरोप है कि इनके द्वारा प्रसारित विज्ञापन युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता फैजान खान को पिछले वर्ष नवंबर माह में मुंबई पुलिस द्वारा शाहरुख खान को फोन से जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, फैजान खान ने दावा किया था कि उनका फोन गुम हो गया था और किसी ने उसका दुरुपयोग किया है।
इस नए मामले की सुनवाई 29 मार्च 2025 को रायपुर कोर्ट में होगी, जहां अदालत यह तय करेगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी।