रायपुर नगर राज्य सरकार ने जमीन-मकान सहित सभी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले मूल्य का सही मूल्यांकन नहीं करने वाले पंजीयन कार्यालय के उप पंजीयक-पंजीयकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजीयन विभाग के सर्तकता प्रकोष्ठ ने 18 मामले में 1.02 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की पुष्टि की और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिलों के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के लिए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कारण बताओ नोटिस भी संबंधित उप पंजीयक और जिला पंजीयक को भेजा गया है।
पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन कुछ महीने पहले किया था। प्रकोष्ठ अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर नज़र रखता है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेजों का गलत मूल्यांकन हुआ है।इस प्रकार, गड़बड़ी सतर्कता प्रकोष्ठ ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के अधिनस्थ पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध दस्तावेजों की रेंडम जांच की, जिसमें 18 मामले में 1.02 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है। इन प्रकरणों में कम बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है और मुख्य मार्ग से लगी हुई एक ही खसरे की जमीन को दो अलग-अलग उप पंजीयकों से पंजीयन कराया जाना पड़ा है, जो मुख्य मार्ग और दूसरे मार्ग के दरों के अनुसार हैं। साथ ही, गाइड लाइन के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है।स्टांप शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र, औद्योगिक संपत्ति का 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है और दस्तावेज जिस व्यक्ति के नाम से था उसके नाम से नहीं किया गया है।
स्टांप शुल्क छूट का प्रमाण पत्र बैंक के लोन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से छूट का था, लेकिन इसका फायदा जमीन खरीदने में हुआ है। स्टांप शुल्क छूट निजी भूमि खरीदने पर लागू नहीं होती, लेकिन औद्योगिक इकाइयों ने भवन, शेड और मशीनरी के लिए इसका लाभ उठाया है।
राज्य में 102 पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में कर अवपंचन को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय सतर्कता प्रकोष्ठ लगातार निगरानी में है।महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मुख्यालय में विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य राज्य में स्थित 102 पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में कर अवपंचन की रोकथाम और सतत् निगरानी करना है. सतर्कता प्रकोष्ठ लगातार निगरानी प्रकोष्ठ सक्रिय है। पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 2505.98 करोड़ रुपये का राजस्व अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन किया है।
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