छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है। इस सुनवाई में न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि कोरबा कलेक्टर के पद पर रहते हुए रानू साहू कोल लेवी मामले में संलिप्त थीं और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, जहां वे वर्तमान में बंद हैं।
इससे पहले, विशेष अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था।
हालांकि, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रानू साहू सहित अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित होगा।
इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने रानू साहू को अंतरिम जमानत प्रदान की है।
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है। इस सुनवाई में न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि कोरबा कलेक्टर के पद पर रहते हुए रानू साहू कोल लेवी मामले में संलिप्त थीं और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, जहां वे वर्तमान में बंद हैं।
इससे पहले, विशेष अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था।
हालांकि, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रानू साहू सहित अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित होगा।
इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने रानू साहू को अंतरिम जमानत प्रदान की है।