कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने दिए निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को अंतरिम राहत दे दी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पत्रकार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ जांच के लिए "प्रथम दृष्टया मामला" बनता है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। सुधीर चौधरी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, "मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना है लेकिन यह वह जानकारी नहीं है जो प्रदान की जानी है। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है...यह केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। आरोप यह लगाया गया कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है। इसलिए प्रथम दृष्टया यह जांच का मामला है।"
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