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बोरसी क्षेत्र:प्रतिबंधित कैरी बैग, पॉलीथिन,डिस्पोजल बेचने पर की गई दुकानदार पर जुर्माना की कार्रवाई

पूरब टाइम्स दुर्ग।  नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर प्लास्टिक कैरीबेग और झिल्ली,डिस्पोजल आदि के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इसका धड़ल्ले से उपयोग होने की शिकायत मिलने पर आज निगम स्वास्थ्य विभाग टीम के सफाई दरोगा सुरेश भारती ने बोरसी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 49 बोरसी रोड ओम साईं राम फ्रूट सेंटर से प्रतिबंधित झील्ली पन्नी मिलने  एवं दीपक ठेला से भी प्रतिबंधित चीजों का उपयोग  करने पर फाइन किया गया।
 इस के अलावा वार्ड क्रमांक 51 बोरसी रोड अजीत पोल्ट्री मुर्गा दुकान झील्ली पन्नी का उपयोग करते पाए जाने पर फाइन किया गया,वार्ड क्रमांक 51 साहू होटल प्रतिबंधित झील्ली पन्नी मिलने के कारण फाइन किया गया, साथ ही वार्ड क्रमांक 51 धनोरा रोड भारत ट्रेडर्स रोड किनारे रेती डालने कारण 500 फाइन किया गया,इन सभी पर कार्रवाही करते हुए कुल 900 रुपये जुर्माना की कार्रवाही कर पॉलीथिन को भी जब्त किया गया।

निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा है कि झिल्ली,पन्नी, डिस्पोजल आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ये सामग्री निगम क्षेत्र के किसी भी दुकान में विक्रय के लिए न रखी जाए, न ही इनकी बिक्री की जाए। ऐसा करने पर सामग्री जब्त करने के साथ ही कड़ी कार्रवाही की जाएगी। कार्रवाई के दौरान दुकान में प्रतिबंधित झिल्ली,पन्नी पाए जाने पर पांच सौ से लेकर दस हज़ार रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाएगा!

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