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घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (V-CIP) प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं केवाईसी

नई दिल्ली: अगर आपका बैंक में खाता है तो समय-समय पर केवाईसी (KYC) को अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोगों को केवाईसी (KYC) अपडेट कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आपको केवाईसी (KYC) अपडेट कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को नए साल पर तोहफा दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों को राहत देते हुए फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी किया है। अब ग्राहक फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (V-CIP) प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो Re-KYC को केवल सेल्फ डिक्लेयरेशन के भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) ने देश के सभी बैंकों को निर्देश भी दिए हैं।

आरबीआई ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग-अलग नॉन-फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेयरेशन करने के ऑप्शन भी दिया जाए। आरबीआई (RBI) ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) विवरण अपडेट करने के लिए अपने बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है।

आरबीआई को मिल रही थी शिकायत
आरबीआई को बैंकों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद भी डिजिटल री-केवाईसी का प्रोसेस बैंकों के वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाता है। आरबीआई के मुताबिक, कस्टमर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप या फिर पत्र के जरिए री-केवाईसी के प्रोसेस को पूरा कर सकता है। इसमें बैंक के शाखा में जाने की जरुरत नहीं है। अगर केवल पते में बदलाव होना है तो इन माध्यमों के जरिए एड्रेस प्रूफ जमा कराया जा सकता है और बैंक को दो महीने के भीतर वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा।

इस तरह से अपडेट करा सकते हैं केवाईसी
आरबीआई के मुताबिक, कस्टमर यह सुविधा देने वाले बैंकों में वीडियो कॉल कर सकता है। कस्टमर वीडियो कॉल के जरिए एक नई केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों से केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क करने को कहा है। आरबीआई ने कहा है कि एक नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों' की वर्तमान सूची के अनुरूप न हों। अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज़ की वैधता खत्म हो गई है, तो नई केवाईसी की भी जरूरत है।
 

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