सड़क पर मिला 10 रुपये से अधिक का नोट सरकार को न दें, नहीं तो जा सकते हैं जेल, जानिए 144 साल पुराना कानून
पूरब टाइम्स। अगर आप भी सड़क पर मिले पैसे को लेकर चुपचाप निकल जाते हैं, तो जान लीजिए ये एक अपराध है। इसके लिए एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के मुताबिक, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है, जिसकी कीमत 10 रुपये से ज्यादा है, तो उसकी जानकारी कलेक्टर को देनी होती है। कलेक्टर उसे सरकारी खजाने में जमा कर लेता है। कलेक्टर को जानकारी नहीं देने पर 144 साल पुराना यह कानून आपको जेल की हवा खिला सकता है।
मार्च 2022 में इस कानून की मदद से बक्सर (बिहार) जिला प्रशासन ने खेत में मिले गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को जब्त किया था। जून 2022 में चेन्नई के वेल्लोर के पास थंडालाई कृष्णापुरम में ग्रामीण रास्ता बनाने के लिए झाड़ियों को साफ कर रहे थे, तभी उन्हें एक दुर्लभ अय्यनार पत्थर की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को अपने कब्जे में लेते हुए सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत एक फीट की गहराई से नीचे जो कुछ भी मिलता है वह सरकार का होता है।
क्यों बना था यह कानून? : फरवरी 1878 में अंग्रेजों ने इस कानून को जमीन से निकली हर मूल्यवान वस्तु पर कब्जा करने के लिए बनाया था। आजादी के बाद भी इस कानून को खत्म नहीं किया गया, ताकि खजाने के खोजकर्ता और खजाने पर दावा करने वाले के बीच कोई संघर्ष न हो। सरकार इस कानून के जरिए इतिहास से जुड़े और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित भी करती है।
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