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गिफ्ट में मिला है सोना तो क्या देना पड़ेगा टैक्स , जानिए क्या हैं नियम

अगर आप उपहार में सोना लेने-देने के शौकीन हैं तो आपको इस खबर को जरूर जानना चाहिए क्योंकि गिफ्ट में मिला सोना भी टैक्स देनदारी के तहत आ सकता है. जानिए इसके क्या नियम हैं.

भारत में लोगों खासकर महिलाओं की सोने को लेकर काफी ज्यादा रुचि रहती है और लोग शादी-विवाह में सोना उपहार के रूप में लेना-देना पसंद करते हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट में दिया गया सोना टैक्स के दायरे में आ सकता है. एक तय लिमिट है जिसके ऊपर की कीमत का सोना उपहार में लेना आपके लिए टैक्स देनदारी का कारण बन सकता है. 

गिफ्ट में मिले सोने पर कैसे बनता है टैक्स
मान लीजिए आपके किसी दोस्त या दूर के रिश्तेदार से उपहार में सोना या गहने मिले हैं और उस सोने या गहनों की कीमत की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा. Income from other source कॉलम में ये दर्ज किया जाता है. यहां हम गिफ्ट में मिले सोने की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हर तरह के उपहार जो सोने के रूप में हों वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. यहां पर आप उनके बारे में जान सकते हैं.

किस तरह का सोना जो गिफ्ट में मिला है टैक्स फ्री होगा
अपने परिवार के सदस्यों द्वारा गिफ्ट में मिला गोल्ड टैक्स के दायरे में नहीं आता है. पिता अगर बेटी की शादी में उसे सोना उपहार देता है तो इस पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी. बच्चों के बर्थडे पर अगर आप उन्हें गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट देते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इस तरह के गिफ्ट में मिले सोने की कोई लिमिट भी नहीं होती है.

विरासत में मिला सोना भी टैक्स फ्री
विरासत में मिले सोने के ऊपर भी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है. जैसे मां से बेटी-बहू को और बेटी-बहू से उनकी संतान को दिया जाने वाला सोना टैक्स फ्री होता है और जिसको मिलता है उसको किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है.

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